शिमलाः हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 के नियमों में बदलाव किए गए हैं। बता दें कि पहले इस योजना के तहत एक ही परिवार के तीन से चार लोग लाभ उठा रहे थे। परंतु अब इस योजना में किए गए संशोधन के तहत एक परिवार का एक ही सदस्य इसका लाभ उठा पाएगा।
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इससे संबंधित जानकारी बीते सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना के जरिए दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अबतक करीबन 1350 मामले बैंकों से स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं, अब प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं।
क्या हुआ बदलाव-
- सरकार की ओर से इस योजना के लिए अप्लाई करने वाली महिलाओं के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
- इसके साथ ही अब एक परिवार से एक ही सदस्य इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 के तहत लोग अपना कारोबार शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण ले सकते हैं। यह ऋण 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के लोगों को ही मिलेगा। वहीं, इस योजना के तहत पहले एक ही परिवार के तीन से चार लोग लाभ उठा रहे थे।
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सरकार की ओर से यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि प्रदेश में हर परिवार तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। इस मामले की जानकारी देते हुए निदेशक उद्दोग राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदार करने के प्रयाल किए जा रहे हैं।
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