सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले स्थित नालागढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने साल 2013 में एक नाबालिग लड़की को अकेला पाकर चुटकी काटने के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी रामनाथ निवासी कंसारा पोस्ट ऑफिस नाहरा जिला सीतामधि बिहार को अब तीन साल का वक्त जेल में बिताना होगा। इसके साथ ही साथ उसे एक हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा।
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इस पूरे मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक न्यायवादी गीतांजलि शर्मा ने बताया कि साल 2013 में पीड़िता एक छोटी बच्ची के साथ बाजार में कुरकुरे लेने लगी। कुरकरे लेकर जब वह वापस आ रही थी तो लड़की के घर के गेट के आगे रामनाथ निवासी कंसारा पोस्ट ऑफिस नाहरा जिला सीतामादी बिहार ने उसकी टांग में चुटकी काटी।
लड़की ने कपड़े से आरोपी को पहचाना था
इसके बाद जैसे ही लड़की ने उसकी ओर देखा तो वह भाग गया। हालांकि, उस दौरान पीड़ित लड़की ने उसके कपड़े पहचान लिए थे। ऐसे में उसने घर आकर अपनी मां को सारी बात बताई। मां अपनी बेटी के साथ आरोपी को देखने लिए वहीं पर आई। लड़की ने आरोपी को उसके कपड़ों से पहचाना।
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उसने जींस और हरे रंग की टी-शर्ट पहनी थी। लड़की की मां ने युवक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। इस मामले की सुनवाई करते हुए नालागढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल ने आरोपी रामनाथ को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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