शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए साल पर सूबे के लाखों कर्मचारियों को नए वेतनमान की सौगात दी है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन करते हुए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान को सोमवार को अधिसूचित कर दिया है।
फरवरी से मिलेगा लाभ:
बता दें कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन फरवरी माह से मिलेगा। अधिसूचना के तहत संशोधित वेतन मान जनवरी 2016 से लागू होंगे। एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक के वेतन का एरियर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद मिलेगा।
अखिल भारतीय सेवा काडर, न्यायिक सेवा अधिकारियों, अंशकालिक, दैनिक भोगी व अनुबंध कर्मचारियों पर नया संशोधित वेतनमान लागू नहीं होगा। राज्य सरकार के करीब दो लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा:
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित वेतन देती है। पंजाब सरकार द्वारा बीते साल जुलाई माह से छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है।
पिछले दिनों जेसीसी बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी। अब सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन कर नए वेतनमान की अधिसूचना जारी कर दी है।
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अधिसूचना के तहत 5वें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के 2009 में लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों की ग्रेड पे अथवा पे बैंड में 2012 में संशोधन हुआ है, उनके पास सरकार द्वारा अधिसूचित 2.25 अथवा 2.59 के फैक्टर में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा।
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