शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीते कल मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने के तीसरे विकल्प के नियमों को मंजूरी नहीं मिल सकी है। बताया गया कि बेसिक पे और महंगाई भत्ते में 15 फीसदी के बजाय एक अन्य विकल्प पर भी राज्य सरकार का वित्त विभाग मंत्रणा कर रहा है।
सीएम ने तीसरे विकल्प की बात की थी 15 फीसदी बढ़ोतरी की नहीं
अब तीसरे विकल्प के ये नियम कैबिनेट की बैठक तक तैयार नहीं हो सके थे, इसलिए इन्हें आगे टाला गया है। गौर रहे कि जयराम ठाकुर ने यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को तीसरा विकल्प दिया जाएगा, मगर उन्होंने स्पष्ट रूप से 15 फीसदी बढ़ोतरी के विकल्प की घोषणा नहीं की थी। ऐसे में वित्त विभाग इस बारे में गंभीर मंथन कर रहा है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम अधिसूचित
हिमाचल प्रदेश सरकार ने समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। यह नियम 2013 के बाद अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 1976 में बने थे। अब 2013 के बाद समय-समय पर किए निर्देशों को एक ही नियम में लागू किया गया है। इनके अनुसार तीन महीने के पूर्व नोटिस के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जा सकेगी।
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