चंबाः हिमाचल प्रदेश में पंचायत प्रधान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने तथा विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने के चलते निलंबित किया गया है। मामला प्रदेश के चंबा जिले के तहत पड़ते ग्रांम पंचायत चूहन का है।
इस संबंध में उपायुक्त डीसी राणा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकासखंड भटियात के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत चूहन को प्रधान पवन कुमार को तत्काल प्रभान से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
विकास कार्यों में बरती अनियमितताएं
जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायत के विकास कार्य में अनियमितताएं बरतने के कारण पंचायत प्रधान को 21 जनवरी को पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 145 (1) (ग) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका जबाव कार्यलाय को 7 फरवरी को प्राप्त हुआ। जबकि, मामले के संबंध में बीते 25 फरवरी को व्यक्तिगत सुनवाई की गई।
कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनाई में अलग-अलग जवाब
वहीं, जब कारण बताओ नोटिस के जबाव तथा व्यक्तिगत सुनाई का गहन अवलोकन किया गया तो इस दौरान उसके दोनों जबावों में अंतर पाया गया। ऐसे में डीसी द्वारा कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपित प्रधान को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा आदेशों में उनके पास ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, धन या संपत्ति होने की अवस्था में उन्हें तुरंत प्रभाव से पंचायत सचिव के पास जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं ।
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