रिकांगपिओ। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर की आदालत ने करंट कगने के कारण एक युवक की मौत होने के मामले फैसला सुनाते हुए विद्युत बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता (जेई) को दोषी करार देते हुए 2 साल और 3 महीने कारावास की सजा सुनाई है।
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इतना ही अदालत ने जेई पर एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में अपराधी जेई की जेल में अतिरिक्त 6 महीने बिताने होंगे। जेई को इस मामले में मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर धीरू राम ठाकुर की अदालत ने सजा सुनाई है।
2012 में हुई थी घटना, अब मिला इन्साफ
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युवक की जान जाने की यह घटना साल 2012 की है। उस वक्त शिमला जिला निवासी जेई संजय कुमार पूह सब डिवीजन के स्पीलो में तैनात थे। इस दौरान 6 जुलाई को वीरेंद्र पुत्र कृष्ण बहादुर अपने बादाम के बगीचे में बिजली के तारों से करंट की चपेट में आया गया था।
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इस हादसे में वीरेंद्र की जान चली गई थी। इसके बाद मृतक युवक के पिता कृष्ण बहादुर ने जेई के खिलाफ पूह पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद यह मामला अदालत पहुंच गया था। वहीं, अब बीती 21 अप्रैल को अदालत ने जेई को इस मामले में दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माने की राशि मृतक युवक के परिजनों को देने को कहा है।
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