शिमलाः हिमाचल प्रदेश में अब 60 साल आयु पूरी करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार ने आय सीमा शर्त को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि, सरकार की ओर से पेंशन संबंधित कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत कुछ वर्ग ऐसे भी हैं, जो इस पेंशन के हकदार नहीं होंगे।
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जरुरतमदों को हर महीने पेंशन मिलेगी
हिमाचल सरकार ने 29 जून 2019 की हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्ता नियम में संशोधन किया है। इस संदर्भ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की है। सरकार की ओर से यह सुनिश्चित किया गया है कि जरुरतमंदों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले।
फार्म भर करना होगा हस्ताक्षर
इस संबंध में सरकार की ओर से एक एफिडेविट भी जारी किया गया है, जिसे पेंशनधारक को अपने हस्ताक्षर कर खुद भरना रहेगा। वहीं, सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें यदि पेंशनधारक गलत जानकारी देता है तो वह उसके लिए खुद जिम्मेदार रहेगा।
कौन नहीं है पेंशन के हकदार
मिली जानकारी के मुताबिक वृद्धापेंशन नियम 6 के तहत कुछ ऐसे वर्गों का जिक्र किया गया है जो इस पेंशन के हकदार नहीं होंगे।
- इसमें वे दंपत्ति शामिल हैं जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत होकर पेंशन ले रहे हैं तथा आयकर भर रहे हैं।
- यदि पति-पत्नि में से कोई भी सरकारी सेवा की पेंशन ले रहा है तो उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी।
- पति-पत्नी में से कोई एक आयकरदाता है तो फिर उसे भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी।
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जानें किसको कितनी मिलेगी पेंशन
- 60 से 69 आयु वर्ग के पुरुषों और 60 से 64 आयु वर्ग की महिलाओं को पहली अप्रैल से वृद्धावस्था पेंशन एक हजार रुपए प्रतिमाह देय होगी।
- 65 से 69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत पहली अप्रैल से वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपए देय होगी।
- 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहली अप्रैल से 1700 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- विधवा, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता 1150 रुपए मिलेगा।
- 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता 1700 रुपए मिलेगा।
- कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजेंडर पेंशनर्स को एक हजार रुपए भत्ता मिलेगा ।
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