बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर दो महिलाओं द्वारा नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। वहीं, भराड़ी थाना की पुलिस ने घुमारवीं कोर्ट के आदेशों पर इन महिलाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 470, 471,120बी के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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बतौर रिपोर्ट्स, इस मामले में आरोपी बनाई गई दो महिलाओं में से एक ग्राम बणी भपराल और दूसरी गांव मरहाणा की रहने वाली है। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं के खिलाफ मनोहर लाल पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम बणी भपराल डाकघर भपराल द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।
पंजाब में ही हुआ जन्म और वहीं रहती थी
शिकायतकर्ता मनोहर लाल ने पुलिस के पास दी गई शिकायत में बताया कि बणी भपराल की आरोपी महिला फाजिल्का पंजाब की रहने वाली है। उसका जन्म भी पंजाब में हुआ था। वहीं, वह शादी होने से पहले पंजाब के फाजिल्का जिले स्थित अपने पैतृक आवास पर ही रहा करती थी।
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वहीं, इसके बाद साल 1987 में वह हिमाचल आई और जिला बिलासपुर स्थित उक्त पते पर रहने लगी। शिकायतकर्ता के अनुसार यह महिला आज के वक्त में बणी भपराल में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर नौकरी कर रही है। इतना ही नहीं इस महिला ने नौकरी हासिल करने के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता का (8वीं पास) का जाली प्रमाण पत्र सीडीपीओ घुमारवीं को सौंपा था। इसके बाद उसे यह नौकरी मिली थी।
मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की छानबीन
अब शिकायतकर्ता मनोहर लाल द्वारा दी गई इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों ही महिलाओं के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी घुमारवीं अनिल ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों महिलाओं के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
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