मंडीः हिमाचल प्रदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग बेटी संग दुराचार मामले में पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपित को 50 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने को कहा गया है। यह सजा सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फास्ट ट्रैक अदालत के विशेष न्यायधीश ने सुनाई है।
मां ने करवाई थी शिकायत दर्ज
मामला प्रदेश के मंडी जिले के तहत आते पुलिस थाना बल्ह क्षेत्र का है। बता दें कि 2 अगस्त 2020 को नाबालिग की मां ने अपने पति के खिलाफ बेटी संग दुराचार करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में नाबालिग की मां ने पुलिस थाना बल्ह में आरोपित पिता के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी।
वहीं, मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 व पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत केस दर्ज कर अदालत में चालान दायर किया था।
कोर्ट ने सुनाई सजा
वहीं, अब आरोपित का अपराध साबित होने पर अदालत की ओर से आईपीसी की धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, व धारा 506 (2) के अंतर्गत 2 वर्ष के साधारण कारावास व 1 हजार जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट अधिनियम धारा 6 में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
0 टिप्पणियाँ
Please do not enter any spam link in the comment box. Thanks